नियम 17-10-2026 को जाँचे गए
कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करें
- पिछले वित्त वर्ष का अपना टर्नओवर करोड़ में डालें। जाँच खरीदार की होती है, विक्रेता की नहीं।
- इस वित्त वर्ष में (अप्रैल से आज तक) इस विक्रेता से जितनी खरीद हो चुकी है, वह GST के बिना डालें।
- नया बिल या पेमेंट, GST के बिना, और उसकी तारीख डालें।
- चुनें कि विक्रेता ने आपको सही PAN दिया है या नहीं।
- काटने वाला TDS, किस रकम पर, और विक्रेता को कितना देना है, पढ़ें। अगले बॉक्स पर जाने के लिए Enter दबाएँ।
चार लाइनों में नियम
- कौन काटता है: वह खरीदार जिसकी पिछले वित्त वर्ष में बिज़नेस से कुल बिक्री, ग्रॉस रसीदें या टर्नओवर ₹10 करोड़ से ज़्यादा था।
- कब: वित्त वर्ष में किसी एक निवासी विक्रेता से माल की खरीद ₹50 लाख से ऊपर जाए।
- कितना: ₹50 लाख से ऊपर की वैल्यू का 0.1%, या विक्रेता के पास सही PAN न हो तो 5%।
- कहाँ: 1 अप्रैल 2026 से Income-tax Act 2025 की धारा 393(1), Table serial 8(ii); उससे पहले की खरीद के लिए 1961 Act की धारा 194Q।[1] जाँचें
₹50 लाख हर विक्रेता और हर वित्त वर्ष के हिसाब से गिना जाता है, और 1 अप्रैल को फिर शून्य से शुरू होता है। TDS तब काटा जाता है जब आप बिल विक्रेता के खाते में क्रेडिट करें या पेमेंट करें, जो भी पहले हो।
उदाहरण से समझें
एक डिस्ट्रीब्यूटर का पिछले साल का टर्नओवर ₹12.6 करोड़ था। इस साल वह एक मैन्युफ़ैक्चरर से ₹46,80,000 की खरीद कर चुका है। 8 अक्टूबर 2026 को ₹6,00,000 (GST से पहले) का नया बिल आता है।
| स्टेप | रकम |
|---|---|
| इस बिल के बाद इस विक्रेता से खरीद | ₹52,80,000 |
| ₹50 लाख से ऊपर का हिस्सा | ₹2,80,000 |
| 0.1% पर TDS | ₹280 |
| इस बिल के लिए विक्रेता को भुगतान | ₹5,99,720 + GST |
इस बिल का सिर्फ़ ₹2,80,000 लिमिट से ऊपर है, इसलिए TDS सिर्फ़ उसी हिस्से पर है। इस साल उसी विक्रेता के हर अगले बिल की पूरी वैल्यू पर TDS लगेगा। अगर विक्रेता के पास सही PAN न होता, तो TDS ₹2,80,000 का 5% = ₹14,000 होता।
GST के साथ या बिना?
194Q के तहत CBDT Circular 13/2021 ने कहा था कि क्रेडिट के समय TDS GST के बिना वैल्यू पर निकाला जाता है, जबकि एडवांस पेमेंट पर TDS पूरी चुकाई रकम पर होता है।[2] कैलकुलेटर आपकी लिखी वैल्यू लेता है, इसलिए बिल के लिए GST से पहले की रकम डालें। यह सर्कुलर धारा 393 के लिए दोहराया गया है या नहीं, यह अभी पक्का नहीं है। जाँचें
काटने के बाद
- TDS अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करें (मार्च में काटे TDS के लिए 30 अप्रैल)।
- FY 2026-27 के लिए नई धारा के लेबल के साथ इसे तिमाही TDS स्टेटमेंट में रिपोर्ट करें।
- विक्रेता को TDS सर्टिफ़िकेट दें ताकि वह क्रेडिट ले सके।
स्रोत
17 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। आधिकारिक साइट: incometaxindia.gov.in।
- Income-tax Act 2025, धारा 393(1), Table serial 8(ii) (माल की खरीद पर TDS), 1 अप्रैल 2026 से लागू। लिंक बाकी
- CBDT Circular 13/2021, 30 जून 2021, धारा 194Q पर दिशानिर्देश।

